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BPSC Exam: बीपीएससी परीक्षा में अनियमितताओं से जुड़ी याचिका पर सुनवाई नहीं; सुप्रीम कोर्ट का फैसला

Tue, 07 Jan 2025 03:04 PM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Tue, 07 Jan 2025 03:04 PM IST
सार

कोर्ट ने 13 दिसंबर 2024 को आयोजित बीपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं और उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे आंदोलनकारियों पर पुलिस कार्रवाई से संबंधित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह अपनी शिकायतों के साथ पटना उच्च न्यायालय का रुख करें।

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Supreme Court Updates: SC refuses to hear plea over irregularities in BPSC police atrocities on protesters
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने बीपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितता और प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। बीपीएससी परीक्षा विवाद को लेकर लगी याचिकाओं पर शीर्ष कोर्ट ने कहा कि वह भावनाओं को समझती है, लेकिन याचिकाकर्ता को पहले पटना हाईकोर्ट का रुख करना चाहिए।

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आज कोर्ट में क्या हुआ?
इससे पहले कोर्ट ने 13 दिसंबर 2024 को आयोजित बीपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं और उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे आंदोलनकारियों पर पुलिस कार्रवाई से संबंधित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह अपनी शिकायतों के साथ पटना उच्च न्यायालय का रुख करें।
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किसकी याचिका पर सुनवाई
याचिकाकर्ता आनंद लीगल एड फोरम ट्रस्ट की ओर से पेश वकील ने पीठ से याचिका पर विचार करने का आग्रह करते हुए कहा कि देश ने बिहार पुलिस की शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर बर्बरता देखी है। प्रदर्शन कर रहे छात्र विवादास्पद बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं।
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कोर्ट ने क्या कहा?
सीजेआई ने कहा कि हम आपसे पटना उच्च न्यायालय जाने के लिए कह रहे हैं। हालांकि, वकील ने कहा कि यह पेपर लीक एक दैनिक मामला है। सीजेआई ने कहा कि हम आपकी भावनाओं को समझते हैं, लेकिन हम प्रथम दृष्टया न्यायालय नहीं हो सकते हैं और हमें लगता है कि यह उचित और अधिक शीघ्र होगा कि याचिकाकर्ता संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाए।

वकील की दलील
वकील ने पीठ को बताया कि जिस स्थान पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया था, वह पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के आधिकारिक आवास के पास था और इस पर स्वत: संज्ञान लिया जा सकता था। बिहार पुलिस ने कथित तौर पर 13 दिसंबर, 2024 को आयोजित बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग करने वाले सिविल सेवा उम्मीदवारों पर बल का प्रयोग किया।

क्या है मामला?
राज्य लोक सेवा आयोग ने कुछ उम्मीदवारों के लिए पटना में 22 केंद्रों पर चार जनवरी को फिर से परीक्षा आयोजित करने का आदेश दिया है। पुनर्परीक्षा के लिए पात्र 12,012 उम्मीदवारों में से कुल 8,111 ने अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड किया और 5,943 ही परीक्षा में शामिल हुए। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पुनर्परीक्षा की मांग को लेकर पटना के गांधी मैदान में अनिश्चितकालीन अनशन पर थे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया।

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