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Supreme Court: 'अपीलीय अदालत केवल इस आधार पर बरी नहीं कर...', मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट की टिप्पणी

Fri, 12 Apr 2024 06:59 PM IST
आदर्श शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: आदर्श शर्मा Updated Fri, 12 Apr 2024 06:59 PM IST
सार

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपीलीय अदालत केवल इस आधार पर बरी करने के आदेश को पलट नहीं सकती कि कोई अन्य दृष्टिकोण न हो।पीठ ने कहा कि  हाईकोर्ट ने इस स्थापित सिद्धांत को नजरअंदाज कर दिया है कि बरी करने का आदेश आरोपी की बेगुनाही की धारणा को और मजबूत करता है।

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Supreme Court Updates: Appellate court can't overturn acquittal only on ground that another view is possible
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो) - फोटो : ANI

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि अपीलीय अदालत केवल इस आधार पर बरी करने के आदेश को पलट नहीं सकती कि कोई अन्य दृष्टिकोण संभव है। पीठ ने कहा कि जब तक अपीलीय अदालत यह निष्कर्ष दर्ज नहीं कर लेती कि बरी करने का फैसला विकृत है, तब तक कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। अपीलीय अदालत केवल इस आधार पर बरी करने के आदेश को पलट नहीं सकती है कि एक और दृष्टिकोण संभव है। 
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दूसरे शब्दों में, बरी करने का निर्णय विकृत पाया जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि जब तक अपीलीय अदालत इस तरह के निष्कर्ष को दर्ज नहीं करती, तब तक कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है बरी करने का आदेश। शीर्ष अदालत ने हत्या के एक मामले में अपील पर फैसला करते समय ये टिप्पणियां कीं, जहां निचली अदालत के बरी करने के आदेश को उच्च न्यायालय ने पलट दिया था। पीठ की ओर से फैसला लिखने वाले न्यायाधीश ने कहा कि यह एक स्थापित कानून है कि बरी किए जाने के खिलाफ अपील पर फैसला करते समय अपीलीय अदालत को सबूतों की फिर से देखना होता है। पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ने इस स्थापित सिद्धांत को नजरअंदाज कर दिया है कि बरी करने का आदेश आरोपी की बेगुनाही की धारणा को और मजबूत करता है।
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सुप्रीम कोर्ट प्रौद्योगिकी संवाद पर आयोजित करेगा सम्मेलन
सुप्रीम कोर्ट 13 और 14 अप्रैल को भारत और सिंगापुर की शीर्ष अदालतों के बीच प्रौद्योगिकी और संवाद पर दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है, जिसमें विशेष रूप से न्यायपालिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की परिवर्तनकारी भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। शीर्ष अदालत द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सम्मेलन का उद्देश्य प्रौद्योगिकी और कानूनी प्रणाली के अंत संबंध का पता लगाना है।

खास बात है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुंदरेश मेनन न्यायविदों और विशेषज्ञों के साथ पैनल चर्चा में शामिल होंगे, जिसमें एआई और कानूनी प्रणाली के लिए इसके निहितार्थ, सहायता करने की इसकी क्षमता से संबंधित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होगी। विज्ञप्ति में कहा गया है कि सम्मेलन अंतर्दृष्टि, सर्वोत्तम प्रथाओं और नवीन विचारों को साझा करने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा ताकि एआई कैसे न्यायिक प्रक्रियाओं को बढ़ा सकता है और न्याय तक पहुंच को बढ़ावा दे सकता है, इसकी गहरी समझ हो सके। इसमें कहा गया है कि यह आयोजन प्रौद्योगिकी और कानून के अंतर्संबंध में भविष्य की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करते हुए सार्थक संवाद और सहयोग को बढ़ावा देगा।
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नामांकन पत्रों के खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख
सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर देशभर में उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों को खारिज करने में रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा मनमाने और दुर्भावनापूर्ण प्रयोग पर रोक लगाने के लिए चुनाव आयोग को  निर्देश देने की मांग की गई है।

चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग 
जवाहर कुमार झा, जिनका आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बिहार की बांका संसदीय सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन पत्र आरओ द्वारा खारिज कर दिया गया है, ने अपने नामांकन को रद्द करने को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया है। वकील अलख आलोक श्रीवास्तव के माध्यम से दायर याचिका में, जवाहर कुमार झा ने शीर्ष अदालत से उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों को खारिज करने में पूरे भारत में आरओ द्वारा विवेक के मनमाने और दुर्भावनापूर्ण प्रयोग पर अंकुश लगाने का भी आग्रह किया है।

याचिका में कहा गया, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 36 (4) के भीतर महत्वपूर्ण चरित्र के दोषों को विशेष रूप से परिभाषित करने के लिए तत्काल उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करें। अधिनियम, 1951 की उक्त धारा 36 (4) में कहा गया है कि रिटर्निंग अधिकारी किसी भी दोष के आधार पर किसी भी नामांकन पत्र को अस्वीकार नहीं करेगा जो 'पर्याप्त चरित्र' का नहीं है। हालांकि, यह निर्दिष्ट करने के लिए कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं है कि पर्याप्त चरित्र का दोष क्या होगा।
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