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सुप्रीम कोर्ट अपडेट: दिल्ली दंगों के आरोपी को लॉ की पढ़ाई की अनुमति नहीं, जमानती शर्तों पर अदालत ने क्या कहा?

Mon, 26 Oct 2026 03:25 PM IST
हिमांशु सिंह चंदेल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: हिमांशु सिंह चंदेल Updated Mon, 26 Oct 2026 03:25 PM IST
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Supreme Court Update Delhi Riots Accused Denied Permission to Attend Law Classes
सुप्रीम कोर्ट अपडेट - फोटो : @अमर उजाला ग्राफिक्स
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली दंगों के आरोपी शादाब अहमद को गाजियाबाद की यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई के लिए जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। अदालत ने सुनवाई के दौरान जमानत की उन शर्तों में बदलाव करने से मना कर दिया, जिनके तहत अहमद को मुकदमे की सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने कहा कि वह इन शर्तों में बदलाव नहीं करेगी। आरोपी के वकील ने दलील दी कि उसने दिल्ली विश्वविद्यालय में एलएलबी पाठ्यक्रम में दाखिले की कोशिश की थी, लेकिन नामांकन नहीं मिल सका। इसके बाद उसे गाजियाबाद की एक यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला। वकील ने इसे आरोपी के सुधार की दिशा में उठाया गया कदम बताया। इसके बाद वकील ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। हालांकि, पीठ ने आरोपी को राहत के लिए निचली अदालत का रुख करने की छूट दी। शादाब अहमद को जनवरी में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी।
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