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शहाबुद्दीन को सिवान जेल से तिहाड़ स्थानांतरित करने पर विचार
एजेंसी
Updated Tue, 29 Nov 2016 04:11 AM IST
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फाइल फोटोः मोहम्मद शहाबुद्दीन
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उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को 45 आपराधिक मामलों में सुनवाई का सामना कर रहे राजद नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन को बिहार की सिवान जेल से तिहाड़ सेंट्रल जेल में स्थानांतरित करने के विषय पर विचार किया। अदालत ने कहा कि यह ‘निष्पक्ष सुनवाई और गवाह संरक्षण की संकल्पना’ के लिए परीक्षा वाला मामला है।
न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति अमिताव राय की पीठ ने कहा, ‘यह ऐसा मामला है जो निष्पक्ष सुनवाई और गवाह संरक्षण की संकल्पना पर आपराधिक विधिशास्त्र की परीक्षा लेता है।’ पीठ ने बिहार में लंबित सभी आपराधिक मामलों को दिल्ली लाने का भी समर्थन किया।
पीठ ने सुनवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित की और वकीलों से मामला और आरोपियों को सिवान से दिल्ली स्थानांतरित करने के बिंदु पर तैयार होकर आने को कहा।
सुनवाई की शुरुआत के मौके पर शहाबुद्दीन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर नाफडे ने कहा कि मई में मारे गए एक पत्रकार की पत्नी द्वारा दायर याचिका में उन्हें सिवान की जेल से बाहर स्थानांतरित करने की मांग की गई है।
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न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति अमिताव राय की पीठ ने कहा, ‘यह ऐसा मामला है जो निष्पक्ष सुनवाई और गवाह संरक्षण की संकल्पना पर आपराधिक विधिशास्त्र की परीक्षा लेता है।’ पीठ ने बिहार में लंबित सभी आपराधिक मामलों को दिल्ली लाने का भी समर्थन किया।
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पीठ ने सुनवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित की और वकीलों से मामला और आरोपियों को सिवान से दिल्ली स्थानांतरित करने के बिंदु पर तैयार होकर आने को कहा।
सुनवाई की शुरुआत के मौके पर शहाबुद्दीन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर नाफडे ने कहा कि मई में मारे गए एक पत्रकार की पत्नी द्वारा दायर याचिका में उन्हें सिवान की जेल से बाहर स्थानांतरित करने की मांग की गई है।
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