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2018 बैच के आईएएस-आईपीएस कैडर आवंटन रद्द मामले में अब सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

Mon, 13 May 2019 06:59 PM IST
Gaurav Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Gaurav Pandey Updated Mon, 13 May 2019 06:59 PM IST
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Supreme Court to hear appeal of Center in case of rejection of 2018 batch IAS IPS cadre
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

सुप्रीम कोर्ट 2018 बैच के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का कैडर आवंटन रद्द करने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया है। शीर्ष अदालत की पीठ इस मामले की 17 मई को सुनवाई करेगी।

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जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ के समक्ष यह मामला तुरंत सुनवाई के लिए आया था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को कैडर आवंटन की पूरी कवायद फिर से करने को कहा है। 
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मेहता ने अदालत को बताया कि 2018 बैच में कैडर के तहत चयनित अधिकारियों का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है और 10 मई से उन्हें अपने-अपने कैडर में ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। 
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6 मई को जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली की पीठ ने नए कैडर आवंटन का आदेश दिया था। कोर्ट ने यह आदेश कुछ अधिकारियों की उस याचिका पर दिया था, जिसमें 2018 कैडर आवंटन को चुनौती दी गई थी।

आवंटन में मनमानापूर्ण रवैया अपनाने का आरोप

याचिकाकर्ता अधिकारियों का दावा था कि कैडर आवंटन में मनमानापूर्ण रवैया अपनाया गया है। कैडर से उनके कॅरियर पर असर पड़ेगा। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि अधिकारियों की ओर से कैडर के दोबारा आवंटन में अधिक समय नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि अब यह इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाता है, जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर के माध्यम से होता है। अधिकारियों के पास इस संबंध में पहले से ही अपेक्षित डेटा है।

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