{"_id":"61e7aaab177ee10ce06ef3d0","slug":"supreme-court-summons-chief-secretaries-of-andhra-pradesh-and-bihar-for-non-payment-of-compensation-to-the-kin-of-victims-of-covid-19","type":"story","status":"publish","title_hn":"सुप्रीम कोर्ट नाराज: आंध्र प्रदेश व बिहार के प्रमुख सचिव आज ही तलब, आदेश के बावजूद कोरोना में जान गंवाने वालों के परिजनों को नहीं दिया मुआवजा","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
सुप्रीम कोर्ट नाराज: आंध्र प्रदेश व बिहार के प्रमुख सचिव आज ही तलब, आदेश के बावजूद कोरोना में जान गंवाने वालों के परिजनों को नहीं दिया मुआवजा
Wed, 19 Jan 2022 11:37 AM IST
प्रांजुल श्रीवास्तव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव
Updated Wed, 19 Jan 2022 11:37 AM IST
सार
सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों के प्रमुख सचिवों को आज दोपहर दो बजे वर्चुअल सुनवाई के लिए पेश होने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : Social Media
विस्तार
कोरोना से हुई मौतों के बाद उनके परिजनों को मुआवजा उपलब्ध न कराने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने आंध्र प्रदेश व बिहार के प्रमुख सचिवों को इस मामले में तबल किया है। जानकारी के मुताबिक, इन राज्यों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी मृतकों के परिजनों को अनुग्रह राशि का भुगतान नहीं किया गया।
विज्ञापन
कोर्ट ने दोनों राज्यों के प्रमुख सचिवों को आज दोपहर दो बजे वर्चुअल सुनवाई के लिए पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पिछले साल कोरोना से होने वाली हर मृत्यु के लिए 50 हजार का मुआवजा देने का आदेश दिया था।
विज्ञापन