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उत्तराखंड सरकार राजाजी बाघ अभ्यारण्य में सड़क निर्माण का आदेश ले वापस: सुप्रीम कोर्ट

Mon, 29 Jul 2019 08:43 PM IST
Trainee Trainee न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Trainee Trainee Updated Mon, 29 Jul 2019 08:43 PM IST
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supreme court stays on  construction of road in Rajaji Tiger reserve uttarakhand
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तराखंड सरकार को निर्देश दिया कि राजाजी और कार्बेट बाघ अभ्यारण्य गलियारे के बीच एक सड़क निर्माण करने का कार्य आदेश वापस ले। न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने यह आदेश उत्तराखंड सरकार के वकील के इस कथन के बाद दिया कि वह सड़क के लिये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से मंजूरी प्राप्त करेगा। 

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शीर्ष अदालत राजाजी और कार्बेट बाघ अभ्यारण्य के बीच के गलियारे से गुजरने वाली लालढांग चिल्लारखाल सड़क पर निर्माण कार्य रोकने के लिये दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने कहा कि राज्य सरकार वन्यजीव संरक्षण कानून के तहत इसके लिये आवश्यक मंजूरी के लिये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से संपर्क कर सकती है।

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इस मामले में न्याय मित्र की भूमिका निभा रहे अधिवक्ता एडीएन राव ने कहा कि न्यायालय द्वारा नियुक्त केन्दीय अधिकारप्राप्त समिति ने इस मुद्दे पर अपनी रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वन क्षेत्र में सड़क निर्माण की अनुमति देने की सरकार की कार्यवाही से वन संरक्षण कानून के प्रावधानों का उल्लंघन होता है। राज्य सरकार ने इससे पहले न्यायालय से कहा था कि एक इंच भी सड़क चौडी नहीं की जा रही है।

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