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नोएडा सीईओ को राहत: ऋतु माहेश्वरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट पर लगाई रोक, एक दिन पहले लगाई थी फटकार 

Tue, 10 May 2022 12:03 PM IST
प्रांजुल श्रीवास्तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव Updated Tue, 10 May 2022 12:03 PM IST
सार

एक दिन पहले, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अदालत का सम्मान नहीं करते और इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों के खिलाफ उनका सुप्रीम कोर्ट पहुंचना रूटीन बन गया है।

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Supreme Court stays non-bailable warrant against Noida Chief Executive Officer (CEO) IAS Ritu Maheshwari
नोएडा की सीईओ ऋतु माहेश्वरी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ऋतु माहेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट पर रोक लगा दी है। यह वारंट इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से जारी किया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले आदेश दिया था कि अवमानना के एक मामले में रितु माहेश्वरी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाए। 

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सुप्रीम कोर्ट ने कल लगाई थी फटकार 
इससे पहले मामले की सुनवाई करते हुए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने ऋतु माहेश्वरी को कड़ी फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अदालत का सम्मान नहीं करते और इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों के खिलाफ उनका सुप्रीम कोर्ट पहुंचना रूटीन बन गया है। चीफ जस्टिस ने कहा था कि अगर आप हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करतीं तो आपको इसका नतीजा झेलना होगा। उन्हें हाईकोर्ट में पेश होने दिया जाए। वकील ने कहा था कि उनके दो बच्चे हैं। जवाब में चीफ जस्टिस ने कहा, आप हाईकोर्ट से आग्रह कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था,  हर रोज एक अधिकारी कोर्ट आ जाता है, यह क्या है? आप अदालत के आदेश का सम्मान नहीं करते। 
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भूमि अधिग्रहण से जुड़ा है मामला 
भूमि अधिग्रहण से संबंधित अवमानना मामले में अदालत में पेश न होने पर गत गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। हाईकोर्ट ने पुलिस को माहेश्वरी को गिरफ्तार कर 13 मई को अगली सुनवाई में अदालत में पेश करने का निर्देश दिया था।

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