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Supreme Court: शिक्षक भर्ती मामले में माणिक भट्टाचार्य को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई पूछताछ पर लगाई रोक

Thu, 03 Aug 2023 07:56 PM IST
Jeet Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Jeet Kumar Updated Thu, 03 Aug 2023 07:56 PM IST
सार

शिक्षक भर्ती मामले में शीर्ष अदालत ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें जेल में बंद टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य से पूछताछ करने को सीबीआई को निर्देश दिया गया था।

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Supreme Court  stays Calcutta HC order asking CBI to interrogate TMC MLA Manik in Teacher recruitment case
सर्वोच्च न्यायालय - फोटो : पीटीआई

विस्तार

शिक्षक भर्ती मामले में फंसे बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने गुरुवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें जेल में बंद टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य से पूछताछ करने को सीबीआई को निर्देश दिया गया था।

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जेल में बंद हैं टीएमसी नेता माणिक भट्टाचार्य
टीएमसी नेता माणिक भट्टाचार्य फिलहाल शिक्षक भर्ती भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं।  उन पर कई आरोप लगे हैं। उन्हें हाईकोर्ट ने बार-बार जमानत देने से इनकार कर दिया है। यहां तक कि माणिक भट्टाचार्य की पत्नी और बेटे पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। केंद्रीय जांचकर्ता उन्हें कई बार बुलाकर पूछताछ कर चुके हैं। इस बीच कोलकाता हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती मामले में ईडी और सीबीआई को नए सिरे से जांच करने का निर्देश दिया था। इसके बाद दोनों एजेंसियों के खिलाफ माणिक भट्टाचार्य ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
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सुप्रीम कोर्ट में हुई विशेष सुनवाई
माणिक भट्टाचार्य की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में विशेष सुनवाई हुई। जस्टिस एएस बोपन्ना ने उठाया सवाल, माणिक भट्टाचार्य इस मामले में पार्टी नहीं, उनके खिलाफ जांच क्यों हो रही है? मामले की महत्ता को देखते हुए सुनवाई की जाएगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी की पूछताछ पर लगाई रोक लगा दी। हालांकि, शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले से जुड़े अन्य लोगों से उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार पूछताछ की जा सकती है।
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सीबीआई और ईडी दोनों कर रहे जांच
भट्टाचार्य द्वारा दायर याचिका को मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के समक्ष उल्लेखित करने के बाद तत्काल सुनवाई की मांग की गई थी। इसके बाद याचिका को न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ को सौंपा गया। इससे पहले, शीर्ष अदालत ने माणिक भट्टाचार्य को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने से सुरक्षा प्रदान की थी, जो प्रवर्तन निदेशालय के अलावा मामले की जांच भी कर रही है। ईडी कथित घोटाले में धन के लेन-देन पर नजर रख रही है, जबकि सीबीआई भर्ती में हुई कथित अनियमितताओं की जांच कर रही है।

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