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दिल्ली हिंसा : सुप्रीम कोर्ट ने शशि थरूर और वरिष्ठ पत्रकारों की गिरफ्तारी पर लगाई रोक
Tue, 09 Feb 2021 12:04 PM IST
दीप्ति मिश्रा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: दीप्ति मिश्रा
Updated Tue, 09 Feb 2021 12:04 PM IST
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शशि थरूर (फाइल फोटो)
- फोटो : Facebook
गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर और पत्रकार राजदीप सरदेसाई समेत अन्य वरिष्ठ पत्रकारों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
बता दें कि गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा और एक प्रदर्शनकारी की मौत को लेकर भ्रामक ट्वीट करने के आरोप में कांग्रेस के लोकसभा सांसद शशि थरूर और छह पत्रकारों के खिलाफ पांच राज्यों में एफआईआर दर्ज की गई थी।
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ये मामले गुड़गांव, बेंगलुरु और नोएडा में दर्ज किए गए थे। इससे पहले, इसी तरह के चार मामले मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी दर्ज किए गए थे। इनमें से अधिकतर के खिलाफ राजद्रोह, धमकी, सार्वजनिक शांति को भंग करने के लिए उकसाने, आपराधिक षडयंत्र, धार्मिक भावनाएं आहत करने की धाराओं में मामले दर्ज किए गए हैं।
वहीं दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार के वकील चिरंजीव कुमार की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में कहा कि आरोपी ने 26 जनवरी को दिल्ली में प्रदर्शनकारी नवरीत सिंह की मौत को लेकर फेक न्यूज फैलाई।
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Supreme Court stays arrest of Congress leader Shashi Tharoor, & senior journalists, while hearing the petition challenging registration of multiple FIRs against them for allegedly sharing certain unconfirmed news on death of a protester, during the tractor rally on Republic Day. pic.twitter.com/DAv5Jy7uIp
— ANI (@ANI) February 9, 2021विज्ञापन
बता दें कि गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा और एक प्रदर्शनकारी की मौत को लेकर भ्रामक ट्वीट करने के आरोप में कांग्रेस के लोकसभा सांसद शशि थरूर और छह पत्रकारों के खिलाफ पांच राज्यों में एफआईआर दर्ज की गई थी।
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ये मामले गुड़गांव, बेंगलुरु और नोएडा में दर्ज किए गए थे। इससे पहले, इसी तरह के चार मामले मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी दर्ज किए गए थे। इनमें से अधिकतर के खिलाफ राजद्रोह, धमकी, सार्वजनिक शांति को भंग करने के लिए उकसाने, आपराधिक षडयंत्र, धार्मिक भावनाएं आहत करने की धाराओं में मामले दर्ज किए गए हैं।
वहीं दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार के वकील चिरंजीव कुमार की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में कहा कि आरोपी ने 26 जनवरी को दिल्ली में प्रदर्शनकारी नवरीत सिंह की मौत को लेकर फेक न्यूज फैलाई।