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प्रिया वारियर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, FIR पर लगाई रोक
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Wed, 21 Feb 2018 12:13 PM IST
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priya prakash varrier
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मलयालम अभिनेत्री प्रिया प्रकाश के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने प्रिया प्रकाश के खिलाफ FIR पर रोक लगा दी है। और कहा कि अगली सुनवाई तक कोई आपराधिक प्रक्रिया न चलाई जाए। बता दें कि प्रिया ने सुप्रीम कोर्ट से अपने खिलाफ हैदराबाद में दर्ज मुकदमे को निरस्त करने की गुहार लगाई थी।
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Priya Varrier case: Supreme Court stayed all the cases pending against her and said no criminal proceedings to take place against her till further hearing.
— ANI (@ANI) 21 February 2018विज्ञापन
मालूम हो कि एक धर्म विशेष के लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि फिल्म ‘ओरू अदार लव’ के एक गाने ‘मणिका मालाराया पूवी’ से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुईं हैं। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए जल्द सुनवाई की गुहार की गई। पीठ ने इस आग्रह को स्वीकार करते हुए बुधवार को सुनवाई करने का फैसला लिया था।
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सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में 18 वर्षीय अभिनेत्री प्रिया ने कहा कि उन पर किसी तरह की आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगाने का निर्देश जारी किया जाए। याचिका में कहा गया कि हैदराबाद के फलकनामा थाने में गत 14 फरवरी को उसके खिलाफ शिकायत की गई थी।
शिकायत में उस गाने के प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की गई थी। प्रिया का कहना है कि गाने को तोड़मरोड़ कर उनके खिलाफ कई समूहों ने आपराधिक शिकायत की है।