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अहमद पटेल को सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत, भाजपा नेता को नोटिस
एजेंसी, नई दिल्ली
Updated Tue, 10 Jul 2018 04:09 AM IST
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गुजरात हाईकोर्ट से कहा कि वह राज्यसभा के लिए अहमद पटेल के निर्वाचन को चुनौती देने वाली भाजपा नेता बलवंत सिंह राजपूत की याचिका पर विचारणीय मुद्दे तैयार करने के बाद आगे सुनवाई नहीं करे।
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इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई पर रोक लगाने की मांग संबंधी कांग्रेस नेता की अर्जी पर भाजपा नेता बलवंत सिंह राजपूत को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। इसके लिए राजपूत को दो हफ्ते की मोहलत दी गई है। पीठ में न्यायमूर्ति ए. एम. खानविल्कर और न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ भी शामिल हैं।
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राजपूत का जवाब आने के बाद प्रतिउत्तर के लिए पीठ ने पटेल को भी दो हफ्ते का समय दिया है। बता दें कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता अहमद पटेल पिछले साल भाजपा उम्मीदवार बलवंत सिंह राजपूत को शिकस्त देकर राज्यसभा पहुंचे थे। राजपूत कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हुए थे।
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निर्वाचन आयोग द्वारा कांग्रेस विधायकों भोला भाई गोहिल और राघव भाई पटेल के वोट रद्द किए जाने के बाद पटेल चुनाव जीत गए थे। दोनों के मत खारिज होने के बाद जीत के लिए जरूरी मतों की संख्या 45 से कम होकर 44 रह गई थी। पटेल की जीत घोषित किए जाने के बाद राजपूत ने दोनों मतों को अवैध घोषित किए जाने के निर्वाचन आयोग के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
राजपूत का कहना है कि दोनों मतों की गिनती होने पर वह अहमद पटेल को हरा देते। इसके बाद अहमद पटेल की ओर से दाखिल अर्जी में कहा गया कि भाजपा नेता राजपूत की याचिका विचार के योग्य नहीं है अत: इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए। गुजरात हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल को अपने आदेश में अहमद पटेल की याचिका खारिज कर दी थी जिसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।