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धार्मिक स्थलों को फिर से खोलने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब
Wed, 09 Sep 2020 01:44 PM IST
अनवर अंसारी
पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली
Published by: अनवर अंसारी
Updated Wed, 09 Sep 2020 01:44 PM IST
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : सोशल मीडिया
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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को देश भर के सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा। गौरतलब है कि कोरोना वायरस महामारी के चलते देशभर में धार्मिक स्थल बंद हैं या पहुंच के लिए प्रतिबंधित हैं। कोर्ट ने इस याचिका पर केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है।
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मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने अहमदाबाद स्थित 'गितार्थ गंगा ट्रस्ट' की याचिका पर गृह मंत्रालय को नोटिस जारी कर देश में पूजा स्थल खोलने की मांग की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई सुनवाई में पीठ ने कहा कि हम केवल संभावना तलाशने के लिए नोटिस जारी कर रहे हैं। इस पीठ में जस्टिस ए एस बोपन्ना और वी रामसुब्रमण्यन भी शामिल थे।
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ट्रस्ट ने वकील सुरजेंदु शंकर दास के माध्यम से याचिका दायर की। यह ट्रस्ट एक धार्मिक अनुसंधान संस्थान भी है। कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि यह याचिका अनुच्छेद 14, 19 (1) (ए) और (बी), 25, 26 और 21 के तहत, मौलिक अधिकारों की रक्षा और गारंटी के लिए पवित्र उद्देश्य के साथ दायर की गई है। विशेष रूप से भारत के निवासी पूरे भारत में पूजा स्थलों/धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग कर रहे हैं, जिन्हें वर्तमान में कई राज्यों द्वारा प्रतिबंधित किया गया है।
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