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सुप्रीम कोर्ट का निर्देश: निजी गवाहों के परीक्षण एक ही दिन में पूरी करने की कोशिश करें निचली अदालतें

Mon, 07 Feb 2022 09:36 PM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: गौरव पाण्डेय Updated Mon, 07 Feb 2022 09:36 PM IST
सार

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे फैसले की प्रति सभी निचली अदालतों को पहुंचाई जाए ताकि संबंधित उच्च न्यायालयों के माध्यम से इसे सुगम बनाया जा सके।

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Supreme Court says Trial courts shall endeavor to complete examination of private witnesses on same day
सर्वोच्च न्यायालय - फोटो : PTI

विस्तार

देश भर की निचली अदालतें जहां तक संभव होगा निजी गवाहों की परीक्षा उसी दिन पूरी करने का प्रयास करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यह टिप्पणी यह न्यायिक नोट लेते हुए की कि ऐसे गवाहों की जिरह बिना किसी कारण के स्थगित कर दी जाती है। 

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस बात पर अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए विवश हैं कि न्याय की तलाश में अवरोध लाने के लिए जानबूझकर कोशिशें की जाती हैं। दिन-ब-दिन यह स्थिति बढ़ती जा जा रही है जिनमें निजी गवाह स्पष्ट कारणों से मुकर जाते हैं।
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न्यायाधीश एसके कौल और एमएम सुंदरेश की पीठ ने कहा कि मुख्य परीक्षण पूरा होने के बाद लंबा स्थगन दिया जा रहा है, जिससे केवल डिफेंस को समय बीतने के साथ जीतने में मदद मिलती है। ऐसे में, हम यह दोहराना उचित समझते हैं कि निचली अदालतें जहां तक संभव हो, निजी गवाहों की एक ही दिन में मुख्य और क्रॉस परीक्षा पूरी करने का प्रयास करेंगी।
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शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाले चार अपीलकर्ताओं की ओर से दायर अपीलों पर फैसला सुनाया। इसमें उन्हें 2004 में दर्ज एक मामले के संबंध में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी जिसमें दो व्यक्तियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

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