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जारी रहेगी सहारा समूह की एंबी वैली की नीलामी प्रक्रिया : सुप्रीम कोर्ट
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Thu, 17 May 2018 04:59 AM IST
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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि सहारा समूह की प्रमुख संपत्ति एंबी वैली की नीलामी प्रक्रिया जारी रहेगी। सेबी-सहारा रिफंड खाते में 750 करोड़ रुपये जमा कराने में विफल रहने पर सर्वोच्च अदालत ने यह निर्देश जारी किया।
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मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस ए. के. सिकरी की पीठ को ऑफिशियल लिक्विडेटर का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता ने सूचित किया कि समूह ने रिफंड खाते में 750 करोड़ रुपये जमा नहीं करा सके हैं।
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सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय और समूह की ओर से वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने कहा कि वे एंबी वैली के एक टुकड़े को बेचकर 15 मई तक यह रकम जमा नहीं करा सके। इस पर पीठ ने कहा कि जहां तक संपत्ति की नीलामी का सवाल है तो यह जारी रहेगी क्योंकि समूह 750 करोड़ रुपये जमा नहीं करा सका है। अदालत ने मामले की सुनवाई की अगली तारीख 12 जुलाई निर्धारित की।
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इससे पहले 19 अप्रैल को सर्वोच्च अदालत ने सहारा समूह को एंबी वैली सिटी परियोजना से कोई की टुकड़ा चुनकर उसे बेचने और 15 मई तक उससे मिलने वाली रकम सेबी-सहारा रिफंड खाते में जमा कराने की इजाजत दी थी। हालांकि अदालत ने बाद में यह भी कहा था कि यदि सहारा समूह 15 मई तक संपत्ति बेचने में विफल रहता है तो बॉम्बे हाईकोर्ट के ऑफिशियल लिक्विडेटर प्रस्तावित नीलामी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे।