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Supreme Court: ईडी की याचिका पर सुनवाई से कोर्ट का इनकार, टीएमसी नेता की पत्नी के खिलाफ जांच एजेंसी को झटका

Thu, 07 Mar 2024 01:44 PM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: नितिन गौतम Updated Thu, 07 Mar 2024 01:44 PM IST
सार

पीठ ने कहा कि या तो आप याचिका को वापस ले लीजिए या फिर हम याचिका को खारिज कर देंगे। इसके बाद राजू ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी, जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी।

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supreme court says no to ed plea against tmc mp abhishek banerjee wife rujira
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ईडी की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। दरअसल ईडी ने कलकत्ता हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने आदेश में गाइडलाइंस जारी की थी, जिनमें मामले में आरोपी रुजिरा बनर्जी को लेकर मीडिया रिपोर्टिंग को लेकर निर्देश दिए गए थे। इन्हीं गाइडलाइंस के खिलाफ ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जांच एजेंसी को राहत नहीं मिली। 
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सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ सुनवाई से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस ऋषिकेश रॉय और प्रशांत कुमार की पीठ ने ईडी की तरफ से पेश हुए एडिश्नल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा कि एजेंसी की याचिका हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई नहीं करेगा। पीठ ने कहा कि या तो आप याचिका को वापस ले लीजिए या फिर हम याचिका को खारिज कर देंगे। इसके बाद राजू ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी, जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी। 
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टीएमसी नेता की पत्नी ने दायर की थी याचिका
रुजिरा बनर्जी टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी हैं। उन पर आर्थिक घोटाले के आरोप हैं। बीते साल उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि केंद्रीय जांच एजेंसी और मीडिया रिपोर्टिंग में उनका चरित्र हनन कर रहे हैं और इससे उनके परिवार की बदनामी हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जांच एजेंसियों और मीडिया द्वारा लगातार उनके मामले पर जानकारी सार्वजनिक तौर पर साझा की जा रही हैं। टीएमसी नेता की पत्नी की याचिका पर हाईकोर्ट ने बीते साल अक्तूबर में निर्देश जारी करते हुए कहा था कि जांच एजेंसियां आम जनता या मीडिया के सामने कोई जानकारी साझा नहीं करेंगी। साथ ही पूछताछ, छापेमारी और किसी व्यक्ति विशेष की तलाश संबंधी जानकारी साझा नहीं की जाएगी। छापेमारी के दौरान मीडिया को इसकी जानकारी नहीं दी जाएगी और न ही छापेमारी में मिली चीजों को मीडिया के साथ साझा किया जाएगा। कोर्ट ने कहा था कि जब तक मामले में चार्जशीट दायर नहीं हो जाती, तब तक ये गाइडलाइंस लागू रहेंगी। 
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