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खोरी गांव मामला : सुप्रीम कोर्ट ने कहा- निवासियों के कब्जा पत्र जारी होने तक 2000 रुपये हर्जाना दे नगर निगम

Thu, 31 Mar 2022 11:31 PM IST
Jeet Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Jeet Kumar Updated Thu, 31 Mar 2022 11:31 PM IST
सार

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील वरिष्ठ अधिवक्ता संजय पारिख ने पीठ को बताया कि प्रोविजनल आवंटन के तहत कुछ आवेदकों को फ्लैट तो दिए गए लेकिन वे रहने लायक नहीं है

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Supreme Court said FaridabadMunicipal Corporation should pay 2000 rupees as compensation till the issue of possession letter of Khori village residents
सर्वोच्च न्यायालय - फोटो : PTI

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को खोरी गांव मामले पर निवासियों को बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि फरीदाबाद नगर निगम अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए खोरी गांव निवासियों की पुनर्वास योजना के तहत ईडब्ल्यूएस फ्लैट पाने के पात्र लोगों को कब्जा पत्र जारी होने तक उन्हें 2,000 रुपये प्रतिमाह हर्जाना दे।

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जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस एएस ओक और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील वरिष्ठ अधिवक्ता संजय पारिख ने पीठ को बताया कि प्रोविजनल आवंटन के तहत कुछ आवेदकों को फ्लैट तो दिए गए लेकिन वे रहने लायक नहीं है। उन्होंने कहा कि हर्जाने का भुगतान जोकि पहले छह महीने के लिए किया जाना था, उस वक्त तक जारी रहना चाहिए जब तक कि लोगों को रहने योग्य फ्लैट नहीं मिल जाते।
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निगम देता रहेगा 2,000 रुपये प्रतिमाह का हर्जाना
फरीदबाद नगर निगम की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि 1,027 आवेदक पात्र पाए गए हैं। उन्हें अप्रैल के अंत तक स्थायी फ्लैट आवंटित कर दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पात्र लोगों को स्थायी आवास दिए जाने तक निगम उन्हें 2,000 रुपये प्रतिमाह का हर्जाना देता रहेगा और यह कब्जा पत्र जारी होने तक चलेगा। पीठ ने कहा कि यह तथ्य कि परिसर रहने योग्य नहीं है, इसका नगर निगम के आयुक्त द्वारा सत्यापन कराया जाए और उसके बाद ही कब्जा पत्र जारी किया जाए।

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