पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
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पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) सुमेध सिंह सैनी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। सैनी ने यह याचिका साल 1991 में एक जूनियर इंजीनियर के कथित अपहरण और हत्या से संबंधित एक मामले में गिरफ्तारी से सुरक्षा के लिए दायर की थी।
Supreme Court reserves its order on an anticipatory bail plea of former Punjab Director General of Police Sumedh Singh Saini seeking protection from arrest in a case related to the alleged abduction and murder of a Junior Engineer in 1991
— ANI (@ANI) November 17, 2020