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पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

Tue, 17 Nov 2020 03:42 PM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: गौरव पाण्डेय Updated Tue, 17 Nov 2020 03:42 PM IST
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Supreme Court reserves its order on an anticipatory bail plea of former Punjab DGP Sumedh Singh Saini
पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी - फोटो : सोशल मीडिया

पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) सुमेध सिंह सैनी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। सैनी ने यह याचिका साल 1991 में एक जूनियर इंजीनियर के कथित अपहरण और हत्या से संबंधित एक मामले में गिरफ्तारी से सुरक्षा के लिए दायर की थी। 

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