SC: औद्योगिक न्यायाधिकरणों में रिक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से जवाब, अब जल्द हो सकती हैं भर्तियां
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: जलज मिश्रा
Updated Thu, 06 Jul 2023 05:51 AM IST
सार
सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने श्रम कानून एसोसिएशन की याचिका पर गौर किया कि 22 न्यायाधिकरणों में से नौ में पीठासीन अधिकारी नहीं हैं और 2023 में तीन और न्यायाधिकरणों में भर्तियां निकलने की संभावना है।
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सुप्रीम कोर्ट।
- फोटो : ANI