सुनवाई: सुप्रीम कोर्ट से बंगाल सरकार की याचिका फिर खारिज, डीजीपी नियुक्ति में यूपीएससी की भूमिका के खिलाफ थी अर्जी
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के खिलाफ सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि बार-बार इस तरह के आवेदन से कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होता है और अदालत का कामकाज प्रभावित होता है।
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सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर राज्य डीजीपी नियुक्ति में यूपीएससी की भूमिका के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुवनाई करने से इनकार करते हुए कहा कि जब यह याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है तो इसे फिर से लगाने की क्या जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के खिलाफ सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि बार-बार इस तरह के आवेदन से कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होता है और अदालत का कामकाज प्रभावित होता है।
Supreme Court declines to entertain an application of the West Bengal govt against UPSC's role in state DGP appointment
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SC says the state had filed a similar application in past too which was rejected. The court also says such applications are an abuse of the process of law. pic.twitter.com/ARpf4EzVtF— ANI (@ANI) September 3, 2021