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झटका: सुप्रीम कोर्ट से डेडलाइन तय करने वाली याचिका खारिज, शिक्षा में जाति-आधारित आरक्षण समाप्त की थी मांग

Fri, 09 Jul 2021 12:36 PM IST
प्रशांत कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रशांत कुमार Updated Fri, 09 Jul 2021 12:36 PM IST
सार

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को शिक्षा में जाति-आधारित आरक्षण को समाप्त करने के लिए समय-सीमा तय करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

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supreme court rejects plea seeking time limit to end caste-based reservation in education
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने उस जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें केंद्र को शिक्षा में जाति-आधारित आरक्षण को समाप्त करने के लिए समय-सीमा तय करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कोटा प्रणाली को समाप्त करने का समर्थन किया था , लेकिन जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि यह विचार सुप्रीम कोर्ट का नहीं बल्कि एक न्यायाधीश का था।
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