Haj GST : हज टूर ऑपरेटरों को जीएसटी से छूट नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: सुरेंद्र जोशी
Updated Tue, 26 Jul 2022 11:03 AM IST
सार
इन कंपनियों की दलील दी थी कि जिस तरह हज कमेटी के जरिए हज पर जाने वालों को कोई सर्विस टैक्स नहीं देना पड़ता, उसी तरह निजी ऑपरेटर के माध्यम से हज यात्रा को भी GST से मुक्त रखना चाहिए।
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