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सुप्रीम कोर्ट ने गैर कोरोना मरीजों के इलाज खर्च में छूट की मांग करने वाली याचिका खारिज की

Tue, 21 Apr 2020 04:10 PM IST
गौरव पाण्डेय पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: गौरव पाण्डेय Updated Tue, 21 Apr 2020 04:10 PM IST
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Supreme Court rejects petition demanding relaxation in Medical bills of Non Coronavirus Patients
सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान गैर कोविड-19 मरीजों के सभी मेडिकल खर्चों पर ढील देने के लिए तत्काल कदम उठाने का केंद्र और राज्यों को निर्देश देने के लिए दायर याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।

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न्यायमूर्ति एनवी रमण, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति बीआर गवई की पीठ ने अधिवक्ता एस दास की याचिका खारिज की। पीठ ने इसके अलावा मास्क और सैनिटाइजर को माल और सेवा शुल्क (जीएसटी) से मुक्त करने के लिये दायर याचिका भी खारिज कर दी।
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दास ने अपनी जनहित याचिका में दलील दी थी कि देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से लोगों की आजीविका और कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ है और अनगिनत परिवार आर्थिक संकट में आ गए हैं।
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याचिका में यह भी कहा गया था कि आजीविका अर्जित करने और आमदनी में आए इस ठहराव की वजह से लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए अपनी जमा-पूंजी खर्च करनी पड़ रही है। लोगों के आने-जाने पर लगा प्रतिबंध भी दैनिक गतिविधियों को प्रभावित कर रहा है और कोई नहीं जानता कि अब जीवन सामान्य कब होगा।


याचिका में यह अनुरोध भी किया गया था कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा इस मामले में कार्रवाई किए जाने तक सभी मेडिकल और स्वास्थ्य सेवाओं के बिलों पर रोक लगाई जाए।

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