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झटका: दुष्कर्म की सजा काट रहे पादरी की सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज, रेप पीड़िता से शादी के लिए मांगी थी जमानत
Mon, 02 Aug 2021 03:43 PM IST
प्रशांत कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्रशांत कुमार
Updated Mon, 02 Aug 2021 03:43 PM IST
सार
रेप पीड़िता ने भी खुद कैथोलिक पादरी वडक्कुमचेरी से शादी करने की मंजूरी पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। महिला ने सुप्रीम कोर्ट में पूर्व पादरी से शादी करने की याचिका लगाई है। इसके लिए पादरी भी तैयार है।
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रॉबिन वडक्कुमचेरी, पूर्व कैथोलिक पादरी
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
दुष्कर्म के आरोप में जेल की सजा काट रहे केरल के पादरी को शादी के लिए जमानत याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। आरोपी पादरी रॉबिन वडक्कुमचेरी को फरवरी 2019 में रेप का दोषी पाया गया था, जिसके बाद उसे 20 साल की जेल की सजा मिली थी। वहीं, रेप पीड़िता ने भी खुद कैथोलिक पादरी वडक्कुमचेरी से शादी करने की मंजूरी पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। महिला ने सुप्रीम कोर्ट में पूर्व पादरी से शादी करने की याचिका लगाई है। इसके लिए पादरी भी तैयार है।
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पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट से दोषी से शादी करने की मांगी थी अनुमति
पीड़िता रेप के समय नाबालिग थी और गर्भवती हो गई थी। अब वह बालिग हो चुकी है और एक बच्चे की मां है। सुप्रीम कोर्ट ने दोषी पादरी से जमानत के लिए केरल हाईकोर्ट जाने को कहा है। घटना के समय महिला नाबालिग थी और बाद में उसने एक बच्चे को जन्म दिया। पीड़िता अब 22 साल की हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में पीड़िता ने अपने पांच साल के बेटे को स्कूल में दाखिला दिलवाने का हवाला दिया था और सुप्रीम कोर्ट से दोषी से शादी करने के लिए अनुमति मांगी थी।
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