फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Supreme court registry refuse to accept centre plea against 2g spectrum verdict

SC: 2जी स्पेक्ट्रम मामले में केंद्र की याचिका स्वीकार करने से इनकार, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री का फैसला

Thu, 02 May 2024 02:38 PM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: नितिन गौतम Updated Thu, 02 May 2024 02:38 PM IST
सार

सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने केंद्र की याचिका को गलत धारणा पर आधारित और स्पष्टीकरण की आड़ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा कराने की कोशिश करार दिया।

विज्ञापन
Supreme court registry refuse to accept centre plea against 2g spectrum verdict
सुप्रीम कोर्ट (फाइल) - फोटो : एएनआई

विस्तार

2जी स्पेक्ट्रम मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में संशोधन की केंद्र सरकार की मांग को झटका लगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने केंद्र की याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने केंद्र की याचिका को गलत धारणा पर आधारित और स्पष्टीकरण की आड़ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा कराने की कोशिश करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2012 में दिए अपने एक आदेश में कहा था कि देश के प्राकृतिक संसाधन नीलामी के जरिए ही आवंटित किए जा सकते हैं। इसी फैसले में केंद्र ने संशोधन की मांग की थी। 
विज्ञापन


रजिस्ट्रार के फैसले के खिलाफ अपील कर सकती है केंद्र सरकार
सुप्रीम कोर्ट के नियम XV के नियम पांच के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्री विभाग याचिका लेने से इनकार कर सकता है। इस नियम के मुताबिक रजिस्ट्रार कोई उचित कारण न होने, या निंदनीय मामला होने के आधार पर याचिका लेने से इनकार कर सकता है। हालांकि याचिकाकर्ता इस तरह के आदेश के खिलाफ 15 दिनों के भीतर अपील कर सकता है। 
विज्ञापन


क्या है पूरा मामला
सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी 2012 को दिए अपने एक आदेश में 2जी स्पेक्ट्रम के विभिन्न कंपनियों को दिए लाइसेंस निरस्त कर दिए थे, जो ए राजा के बतौर टेलीकॉम मंत्री रहते दिए गए थे। साथ ही कोर्ट ने कहा था कि देश के प्राकृतिक संसाधनों का आवंटन नीलामी के जरिए हो सकता है। अब बीती 22 अप्रैल को अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमानी ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ के समक्ष एक अपील की। जिसमें 2जी स्पेक्ट्रम मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2012 के फैसले में संशोधन की मांग की गई। अटॉर्नी जनरल ने मामले को जल्द सूचीबद्ध करने की भी मांग की। केंद्र सरकार ने गैर व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए 2जी स्पेक्ट्रम की नीलामी में छूट देने की मांग की। एनजीओ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने केंद्र की याचिका का विरोध किया। इसी एनजीओ की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 2012 का फैसला दिया था। 
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed