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जल्लीकट्टू पर स्टे देने से SC का इनकार, तमिलनाडु सरकार को नोटिस

Tue, 31 Jan 2017 06:32 PM IST
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, दिल्ली
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, दिल्ली Updated Tue, 31 Jan 2017 06:32 PM IST
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सुप्रीम कोर्ट - फोटो : SELF

जल्‍लीकट्टू को लेकर बनाए गए नए कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। कोर्ट ने नए कानून पर स्टे न देते हुए छह हफ्तों के भीतर जवाब तलब किया है।

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साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को उसके आदेश को न मानते हुए लोगों को जल्‍लीकटूट का आयोजन करने की इजाजत देने और कानून व्यवस्‍था ठीक न रख पाने के लिए फटकारा।
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गौरतलब है कि कोर्ट ने 2014 में इस जानलेवा खेल को सांडों पर अत्याचार करार देते हुए इस पर रोक लगा दी थी। उल्लेखनीय है कि पिछले हफ्ते जानवरों के लिए काम करने वाली संस्‍था ने कोर्ट से तमिलनाडु सरकार के विधानसभा में जल्‍लीकट्टू को लेकर बिल पास किए जाने की वैधता पर रोक लगाने की अपील की थी।

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