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निजी विश्वविद्यालयों-कॉलेजों में फीस माफी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार

Sat, 09 May 2020 05:21 AM IST
संदीप भट्ट न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: संदीप भट्ट Updated Sat, 09 May 2020 05:21 AM IST
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Supreme court Refuses To Entertain Plea For Waiving Off Fees In Private Institutions Amid COVID19
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया जिसमें तमाम कॉलेज और विस्वविद्यालयों को आगामी सेमेस्टर के लिए फीस में छूट देने का निर्देश देने की गुहार की लगाई गई थी। 
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याचिका में कहा गया था कि कोरोना वायरस के कारण सभी के आर्थिक हालात खराब हैं, ऐसे में सेमेस्टर फीस को माफ किया जाए।

जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि अगर फीस नहीं मिलेगी तो फिर कॉलेज अपने स्टाफ को वेतन भत्ता कहां से देंगे। कॉलेज कैसे चलेगा। यह कहते हुए पीठ ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया।
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