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निजी विश्वविद्यालयों-कॉलेजों में फीस माफी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार
Sat, 09 May 2020 05:21 AM IST
संदीप भट्ट
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: संदीप भट्ट
Updated Sat, 09 May 2020 05:21 AM IST
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया जिसमें तमाम कॉलेज और विस्वविद्यालयों को आगामी सेमेस्टर के लिए फीस में छूट देने का निर्देश देने की गुहार की लगाई गई थी।
याचिका में कहा गया था कि कोरोना वायरस के कारण सभी के आर्थिक हालात खराब हैं, ऐसे में सेमेस्टर फीस को माफ किया जाए।
जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि अगर फीस नहीं मिलेगी तो फिर कॉलेज अपने स्टाफ को वेतन भत्ता कहां से देंगे। कॉलेज कैसे चलेगा। यह कहते हुए पीठ ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया।
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याचिका में कहा गया था कि कोरोना वायरस के कारण सभी के आर्थिक हालात खराब हैं, ऐसे में सेमेस्टर फीस को माफ किया जाए।
जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि अगर फीस नहीं मिलेगी तो फिर कॉलेज अपने स्टाफ को वेतन भत्ता कहां से देंगे। कॉलेज कैसे चलेगा। यह कहते हुए पीठ ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया।
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