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वोटर आईडी को आधार से लिंक करने की याचिका पर विचार से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
Sat, 09 Mar 2019 04:11 AM IST
गौरव द्विवेदी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: गौरव द्विवेदी
Updated Sat, 09 Mar 2019 04:11 AM IST
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मतदाता पहचान पत्र को आधार से लिंक करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को विचार करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय को चुनाव आयोग के पास जाने का सुझाव दिया है।
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चीफ जस्टिस रंजन गोगई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने इस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया लेकिन याचिकाकर्ता से कहा कि वह इसके लिए चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
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अगर याचिकाकर्ता को आयोग से जवाब से संतुष्ट न हो तो वह फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए स्वतंत्र हैं। याचिका में कहा गया कि मतदाता पहचान पत्र को आधार से लिंक करने की दरकार है। इससे बोगस मतदान पर लगाम लगाई जा सकती है।
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