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शत्रु संपत्ति की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फिर सुनवाई से इनकार

Tue, 07 Feb 2017 01:24 AM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/ अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Tue, 07 Feb 2017 01:24 AM IST
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supreme court Refuses pil on enemy property
- फोटो : file photo

शत्रु संपत्ति पर पांचवीं बार अध्यादेश लाने के केंद्र सरकार के फैसले की वैधता को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। याचिका राज्यसभा सांसद हुसैन दलवई की ओर से दायर की गई थी। 

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चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता हुसैन दलवई को इस मसले को संसद में उठाने के लिए कहा है। पीठ ने कहा कि यह मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा मसला है। आप सांसद है लिहाजा संसद में इस मसले पर बहस करें। 
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हालांकि पीठ ने यह जरूर कहा कि शत्रु संपत्ति उसके मालिक या उसके वारिसों को नहीं दी जानी चाहिए। याचिका में कहा गया कि एक ही मसले पर बार-बार अध्यादेश लाना हाल ही में संविधान पीठ द्वारा दिए फैसले का सीधे तौर पर उल्लंघन है। 

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