सुप्रीम कोर्ट: नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदने वाले डॉक्टर की हिरासत का आदेश खारिज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अभिषेक दीक्षित
Updated Fri, 29 Oct 2021 11:04 PM IST
सार
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने अनुच्छेद 22 का हवाला देते हुए कहा, आजाद भारत में नजरबंदी को सांविधानिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही लागू किया जा सकता है। इस मामले में नजरबंदी का आदेश दो आधार पर वैध नहीं ठहरता।
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- फोटो : ani