नारदा स्टिंग मामला: सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी को मिली राहत, कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को राहत देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है।
विस्तार
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कानून मंत्री मलय घटक को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा उनके हलफनामे को ना लेने के फैसले पर रोक लगा दी है। इसके अलावा ममता बनर्जी को नए सिरे से कलकत्ता हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी, राज्य सरकार और राज्य के कानून मंत्री को 28 जून तक अपना आवेदन दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट से कहा कि इस अर्जियों पर नए सिरे से विचार करे और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
SC asks West Bengal CM Mamata Banerjee, Law Min Moloy Ghatak&State govt to file their applications in Calcutta HC by June 28.
SC asked to file applications regarding their counter affidavits filed over allegations about their role on the day of TMC leader's arrest in Narada case pic.twitter.com/Db5AyyKhDaविज्ञापन विज्ञापन— ANI (@ANI) June 25, 2021
बता दें कि ममता बनर्जी और कानून मंत्री मलय घटक ने कलकत्ता हाईकोर्ट नारदा स्टिंग मामले में हलफनामा दाखिल करने को इजाजत नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद पीठ ने ममता बनर्जी और मलय घटक की याचिकाओं पर अलग सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से कहा कि राज्य सरकार और घटक की याचिका पर विचार करने के बाद ही मामले की सुनवाई की जाए।
इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि अपने हलफनामे की एक एडवांस कॉपी 27 जून को सीबीआई को सौंपनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कलकत्ता हाईकोर्ट का नौ जून का फैसला रोका जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट इस मामले में 29 जून को नए सिरे से फैसला ले।