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महाराष्ट्र बीफ बैन पर भी पड़ सकता है निजता के अधिकार का असर: SC
amarujala.com- presented by: मनीष कुमार
Updated Fri, 25 Aug 2017 02:39 PM IST
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सुप्रीम कोर्ट की ओर से निजता को मौलिक अधिकार करार दिए जाने के बाद महाराष्ट्र में बीफ बैन का मुद्दा गरमा सकता है। बताया जा रहा है कि बीफ बैन को भी निजता के अधिकार से जोड़कर देखा जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है कि इस फैसले का असर बीफ बैन पर भी पड़ सकता है।
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Supreme Court observes that the #RightToPrivacy verdict may affect the beef ban in the state of Maharashtra.
— ANI (@ANI) August 25, 2017विज्ञापन
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को निजता को मौलिक अधिकार करार दिया था, जिसके मुताबिक किसी के आधार, पैन और क्रेडिट कार्ड की जानकारियों को लीक नहीं किया जा सकता। आधार कार्ड योजना को दी गई चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। 9 जजों की पीठ ने सर्वसम्मति से कहा कि आधार की सूचना लीक नहीं कर सकते, साथ ही निजता की सीमा तय करना संभव नहींं है।
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दरअसल, महाराष्ट्र सरकार ने पिछले साल राज्य पशु संरक्षण अधिनियम के तहत राज्य में बीफ पर बैन लगा दिया था। इस नियम के मुताबिक अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो पांच साल की सजा और 10 हजार रुपये के जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। हालांकि इस बैन का बॉम्बे हाईकोर्ट में विरोध किया गया। कोर्ट ने बीफ बैन को हटाने से इनकार कर दिया।