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SC: सीएम जगन मोहन रेड्डी की जमानत खारिज करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री और सीबीआई को भेजा नोटिस
Sat, 25 Nov 2023 03:07 PM IST
नितिन गौतम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: नितिन गौतम
Updated Sat, 25 Nov 2023 03:07 PM IST
सार
इससे पहले राजू ने याचिका दायर कर जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ चल रहे आय से अधिक संपत्ति के मामले को किसी अन्य राज्य प्राथमिकता के आधार पर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की गई थी
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी और सीबीआई को नोटिस जारी किया है। दरअसल एक याचिका दायर कर जगन मोहन रेड्डी को आय से अधिक संपत्ति मामले में दी गई जमानत को खारिज करने की मांग की गई है। यह याचिका वाईएसआर कांग्रेस से नाराज चल रहे सांसद रघु रामकृष्ण राजू ने दायर की है। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने सीएम जगन मोहन रेड्डी और सीबीआई को नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा है।
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इससे पहले राजू ने याचिका दायर कर जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ चल रहे आय से अधिक संपत्ति के मामले को किसी अन्य राज्य प्राथमिकता के आधार पर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की गई थी। इसे लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने जगन मोहन रेड्डी और सीबीआई को नोटिस जारी कर प्रतिक्रिया मांगी थी। कोर्ट ने नोटिस में मामले की सुनवाई में हो रही देरी पर भी सवाल किया था।
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