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SC: 'सशरीर पेश होना होगा' आवारा कुत्तों से जुड़े मामले में मुख्य सचिवों को छूट की मांग पर भड़का सुप्रीम कोर्ट
Fri, 31 Oct 2025 11:29 AM IST
कीर्तिवर्धन मिश्र
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: कीर्तिवर्धन मिश्र
Updated Fri, 31 Oct 2025 11:29 AM IST
सार
कोर्ट ने 27 अक्तूबर को इस मामले में सुनवाई के दौरान पाया था कि आवारा कुत्तों की समस्या पर नोटिस जारी किए जाने के बावजूद अधिकतर राज्यों ने अब तक हलफनामे नहीं दायर किए हैं। इस पर नाराजगी जताते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य सचिवों को पेशी का आदेश दिया था।
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आवारा कुत्तों के मसले पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की उस अपील को ठुकरा दिया, जिसमें उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को तीन नवंबर को वर्चुअल तौर पर पेशी की अनुमति देने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि तीन नवंबर को जब केस की अगली सुनवाई होगी तो सभी मुख्य सचिवों को सशरीर पेश होना होगा।
गौरतलब है कि कोर्ट ने 27 अक्तूबर को इस मामले में सुनवाई के दौरान पाया था कि आवारा कुत्तों की समस्या पर नोटिस जारी किए जाने के बावजूद अधिकतर राज्यों ने अब तक हलफनामे नहीं दायर किए हैं। इस पर नाराजगी जताते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य सचिवों को पेशी का आदेश दिया था।
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गौरतलब है कि कोर्ट ने 27 अक्तूबर को इस मामले में सुनवाई के दौरान पाया था कि आवारा कुत्तों की समस्या पर नोटिस जारी किए जाने के बावजूद अधिकतर राज्यों ने अब तक हलफनामे नहीं दायर किए हैं। इस पर नाराजगी जताते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य सचिवों को पेशी का आदेश दिया था।
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सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों- जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की विशेष बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि अब तक सिर्फ दिल्ली महानगपालिका (एमसीडी), पश्चिम बंगाल और तेलंगाना ने ही आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर हलफनामे दाखिल किए हैं। बता दें कि 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले पर सुनवाई की थी, तब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हलफनामे दाखिल करने के लिए कहा गया था।
अपने आदेश के बावजूद हलफनामे न मिलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई और मुख्य सचिवों को पेशी का निर्देश जारी कर दिया।
अपने आदेश के बावजूद हलफनामे न मिलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई और मुख्य सचिवों को पेशी का निर्देश जारी कर दिया।