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सुप्रीम कोर्ट: लोक सेवक के चुनाव लड़ने पर नहीं होगी रोक, कूलिंग ऑफ पीरियड लगाने वाली याचिका खारिज
Sun, 01 May 2022 03:18 PM IST
संजीव कुमार झा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: संजीव कुमार झा
Updated Sun, 01 May 2022 03:18 PM IST
सार
जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस ए एस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि चुनाव लड़ने के लिए सिविल सेवकों के लिए कोई कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए या नहीं, यह सबसे अच्छा संबंधित विधायिका पर छोड़ दिया जाता है।
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : ANI
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विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने कूलिंग ऑफ पीरियड लगाकर सिविल सेवकों को सेवानिवृत्ति या सेवा से इस्तीफा देने के तुरंत बाद चुनाव लड़ने से रोकने के लिए एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा है कि यह विधायिका को कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकता है। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस ए एस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि चुनाव लड़ने के लिए सिविल सेवकों के लिए कोई कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए या नहीं, यह सबसे अच्छा संबंधित विधायिका पर छोड़ दिया जाता है।
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पीठ ने क्या कहा
पीठ ने कहा कि इस मामले में, याचिकाकर्ता या याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए व्यक्तियों के किसी भी समूह के किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन की कोई शिकायत नहीं है। किसी को भी इस अदालत का एक अनिवार्य आदेश प्राप्त करने का मौलिक अधिकार नहीं है, जिसमें उपयुक्त विधायिका को कानून या कानून बनाने का निर्देश दिया गया हो। चुनाव लड़ने के लिए सिविल सेवकों की पात्रता पर प्रतिबंध लगाने वाले नियम बनाने के लिए विधायिका विचार करेगी। इसलिए, इस रिट याचिका पर इस अदालत द्वारा विचार नहीं किया जा सकता है।
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क्या है कूलिंग ऑफ पीरियड
कूलिंग ऑफ पीरियड का मतलब यह कि सेवानिवृत्ति के बाद दो सालों का अंतराल होना चाहिए। कूलिंग ऑफ पीरियड नहीं होने के कारण सरकार किसी खास फील्ड के अमुक ब्यूरोक्रेट को सरकार में शामिल करने से नहीं हिचकती है। अगर सरकार को लगता है कि ब्यूरोक्रेट की क्षमता का कहीं ज्यादा लाभ लिया जा सकता है तो वह उसे पॉलिटिक्स में आने का ऑफर देती है।
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