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सुप्रीम कोर्ट : मेडिसिन में डॉक्ट्रेट के प्रवेश मानदंड पर केंद्र और एनएमसी को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
Sat, 02 Oct 2021 05:10 AM IST
Kuldeep Singh
एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली
Published by: Kuldeep Singh
Updated Sat, 02 Oct 2021 05:10 AM IST
सार
सुप्रीम कोर्ट ने एनजीओ सोसाइटी ऑफ इंडियन एकेडमी ऑफ मेडिकल जेनेटिक्स की याचिका पर केंद्र और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से दो हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका में नीट सुपर स्पेशियलिटी 2021 के सूचना बुलेटिन/प्रोस्पेक्टस को भी चुनौती दी गई है।
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supreme court
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने मेडिसिन में डॉक्ट्रेट/मेडिकल जेनेटिक्स करने के लिए प्रवेश के मानदंडों को चुनौती वाली याचिका पर केंद्र सरकार और राष्ट्रीय मेडिसिन चिकित्सा आयोग (एनएमसी) को नोटिस देकर जवाब मांगा है। याचिका में नीट सुपर स्पेशियलिटी 2021 के सूचना बुलेटिन/प्रोस्पेक्टस को भी चुनौती दी गई है।
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जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बीवी नागरत्ना ने एनजीओ सोसाइटी ऑफ इंडियन एकेडमी ऑफ मेडिकल जेनेटिक्स की याचिका पर केंद्र और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से दो हफ्ते में जवाब मांगा है।
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याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट के पिछले साल 21 अगस्त के उस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का ध्यान आकर्षित किया गया है, जिसमें याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि याचिकाकर्ता को सुने जाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि याचिका के परिणाम से याचिकाकर्ता का कोई लेना-देना नहीं है।
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