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सुप्रीम कोर्ट: फरीदाबाद में रेलवे लाइन से झुग्गियां हटाने पर यथा स्थिति रखने का निर्देश, 10 नवंबर तक कार्रवाई न करने को कहा
Thu, 07 Oct 2021 10:02 PM IST
अभिषेक दीक्षित
राजीव सिन्हा, अमर उजाला, नई दिल्ली
राजीव सिन्हा, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अभिषेक दीक्षित
Updated Thu, 07 Oct 2021 10:02 PM IST
सार
फरीदाबाद के मामले की सुनवाई के दौरान एएसजी ने कोर्ट को बताया कि जिन झुग्गियों के संबंध में यथा स्थिति बनाए रखने के लिए कहा गया है, उनके अतिरिक्त कई ढांचों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले ही ढहा दिया गया है।
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supreme court, सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : ani
विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद में रेलवे लाइन के नजदीक बसी झुग्गियां हटाने पर दस नवंबर तक यथा स्थिति बनाए रखने के लिए कहा है। यहां रहने वाले कुछ लोगों ने झुग्गियां हटाने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिका दायर करने वाले 18 लोगों ने अन्य मुद्दों के साथ पुनर्वास का मुद्दा भी उठाया है। एक याचिका में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के 28 सितंबर के उस अंतरिम आदेश को चुनौती दी है जिसमें झुग्गियां हटाने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था।
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फरीदाबाद के मामले की सुनवाई के दौरान एएसजी ने कोर्ट को बताया कि जिन झुग्गियों के संबंध में यथा स्थिति बनाए रखने के लिए कहा गया है, उनके अतिरिक्त कई ढांचों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले ही ढहा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एएसजी से पूछा कि फरीदाबाद के मुद्दे में प्रभावितों के पुनर्वास के मुद्दे पर विचार क्यों नहीं किया जा रहा है जबकि गुजरात में ऐसे ही मामले में इस पर विचार किया जा रहा है।
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एएसजी ने कोर्ट को बताया कि गुजरात में इस मुद्दे को स्थानीय प्रशासन देख रहा है और वे ही इस संबंध में रेलवे से परामर्श करेंगे। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद के मामले में फरीदाबाद नगर निगम स्थानीय निकाय है। इसके बाद पीठ ने कहा कि वे फरीदाबाद नगर निगम को नोटिस जारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 29 सितंबर को यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था जिसे बढ़ा दिया गया था। एएसजी ने कोर्ट को बताया था कि अदालत का आदेश आने से पहले ही फरीदाबाद से 450 ढांचों को हटा दिया गया था।
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