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ट्रैक्टर रैली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- दिल्ली पुलिस तय करे कौन आएगा, 20 को अगली सुनवाई

Mon, 18 Jan 2021 01:45 PM IST
Tanuja Yadav न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Tanuja Yadav Updated Mon, 18 Jan 2021 01:45 PM IST
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supreme court hearing adjourned till 20 january on farmers tractor railly for republic day
सर्वोच्च न्यायालय - फोटो : पीटीआई
26 जनवरी यानि कि गणतंत्र दिवस के दिन किसानों द्वारा निकाली जाने वाली ट्रैक्टर रैली के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट ने इसे फिलहाल 20 जनवरी तक टाल दिया है। अब इस मामले पर सुनवाई 20 जनवरी को होगी। कोर्ट में दिल्ली पुलिस की ओर से ये याचिका दायर की गई है।
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कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह संकेत दिया कि किसानों की ट्रैक्टर रैली पर प्रशासन रोक लगा सकता है। अगर कोर्ट की ओर रोक लगाई जाएगी तो इसका संदेश गलत जाएगा। कोर्ट ने कहा कि रामलीला मैदान पर प्रदर्शन की अनुमति को लेकर दिल्ली पुलिस को खुद फैसला लेना है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि शहर में कितने लोग, कैसे आएंगे ये पुलिस तय करेगी। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने कहा कि क्या कोर्ट को बताना होगा कि सरकार के पास पुलिस एक्ट के तहत क्या शक्ति है। 
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संयुक्त किसान मोर्चा ने गुरनाम सिंह चढ़ूनी को किया सस्पेंड
कृषि कानूनों के मामले पर किसान संगठनों के धरने को दो महीने होने को हैं। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी को सस्पेंड कर दिया है। बता दें कि अब तक किसान और सरकार के बीच नौ दौर की बैठक हो चुकी है लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। 

वहीं कई मामलों पर किसान और सरकार के बीच सहमति बनी है लेकिन किसानों की मांग है कि इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए और एमएसपी पर लिखित में आश्वासन दिया जाए। 19 जनवरी यानि कल किसान संगठन और सरकार के बीच बैठक होनी है।
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