फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Supreme Court has withdrawn the decision of bench on the appointment process

सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया पर पीठ के फैसले को वापस लिया

Thu, 09 Nov 2017 12:51 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Thu, 09 Nov 2017 12:51 AM IST
विज्ञापन
Supreme Court has withdrawn the decision of bench on the appointment process
सुप्रीम कोर्ट

 सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति प्रक्रिया (एमओपी) को अंतिम रूप देने में देरी की जांच करने वाली पीठ के फैसले को वापस ले लिया है। इससे मामले में नया मोड़ आ गया है।

विज्ञापन


मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यी पीठ ने छोटी पीठ के फैसले में दोष को देखते हुए उसे वापस ले लिया। पीठ का कहना है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) के मामले में संवैधानिक पीठ ने पहले ही इस मुद्दे को सुलझा दिया है। 
विज्ञापन


इस मामले की सुनवाई के दौरान पीठों के बीच गरमागरम बहस हुई, क्योंकि बड़ी पीठ ने वकील आर पी लूथरा की अपील को खारिज कर दिया था। छोटी पीठ की ओर से वकील आर पी लूथरा और अमाइकस क्यूरी के वी विश्वनाथ ने बहस में हिस्सा लिया।
विज्ञापन
विज्ञापन


पढ़ें- कार्ति केस: सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेगा कि क्या वह सीबीआई जांच दस्तावेज देख सकता है

बुधवार के फैसले को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि न्यायमूर्ति आदर्श गोयल और यू यू ललित की पीठ ने 27 अक्तूबर को इस मामले में परीक्षण का फैसला किया था और अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल को इसमें मदद करने को कहा था। मेमोरैंडम ऑफ प्रोसीजर के पूरा नहीं होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति को चुनौती वाली लूथरा की याचिका पर छोटी पीठ ने वह फैसला सुनाया था।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed