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सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू के खिलाफ याचिका को संविधान पीठ को सौंपा

Sat, 03 Feb 2018 12:17 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sat, 03 Feb 2018 12:17 AM IST
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Supreme court hand over petition to constitution bench against Jallikattu

सुप्रीम कोर्ट ने सांडों को काबू करने वाले खेल जल्लीकट्टू के मामले को शुक्रवार को संविधान पीठ को सौंप दिया। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस आरएफ नरीमन की पीठ ने संविधान पीठ के विचार के लिए पांच प्रश्न भी तैयार किए हैं।

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जस्टिस नरीमन ने आदेश पढ़ते हुए कहा, ‘हमने संविधान पीठ के लिए पांच प्रश्नों की सूची तैयार की है।’ अदालत ने 12 दिसंबर 2017 को कहा था कि तमिलनाडु की तरफ से जलीकट्टू और महाराष्ट्र में बैलगाड़ी दौड़ को अनुमति देने संबंधी कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को पांच सदस्यीय संविधान पीठ के पास भेजा जाएगा। 
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अदालत ने आदेश सुरक्षित रखते हुए कहा था कि वृहद पीठ इस बात का फैसला करेगी कि क्या राज्यों के पास ऐसे कानून बनाने का अधिकार है या नहीं। तमिलनाडु और महाराष्ट्र सरकारों ने केंद्र के पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम, 1960 में संशोधन कर क्रमश: जल्लीकट्टू और बैलगाड़ी दौड़ की अनुमति दी है। राज्यों के इन कानूनों को अदालत में चुनौती दी गई है।

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