SC: सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के आरोपी को सजा से दी रहात, हाईकोर्ट में निपटारा होने तक निलंबित किया दंड
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: जलज मिश्रा
Updated Tue, 03 Oct 2023 05:50 AM IST
सार
सुप्रीम कोर्ट ने 25 सितंबर के आदेश में कहा, वास्तव में, हाईकोर्ट को अपीलकर्ता को सीआरपीसी की 1973 की धारा 389 के तहत राहत देनी चाहिए थी। इसलिए अपीलकर्ता (दिनेश) को हाईकोर्ट के समक्ष अपील के अंतिम निपटान तक जमानत पर रिहा किया जाता है।
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : अमर उजाला