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Supreme Court: पलानीस्वामी को राहत, भ्रष्टाचार मामले की सीबीआई जांच का मद्रास हाई कोर्ट का आदेश खारिज

Wed, 03 Aug 2022 11:14 PM IST
शिव शरण शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दिल्ली Published by: शिव शरण शुक्ला Updated Wed, 03 Aug 2022 11:14 PM IST
सार

तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पूर्व सीएम पर लगे सड़कों का ठेका देने में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच सीबीआई से कराने के मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया है।

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Supreme Court gives relief to former Tamil Nadu CM Palaniswami rejects Madras High Court order for CBI inquiry
कोर्ट का फैसला - फोटो : amar ujala

विस्तार

तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पूर्व सीएम पर लगे सड़कों का ठेका देने में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच सीबीआई से कराने के मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया है। उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दाखिल पलानीस्वामी की याचिका पर प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन वी रमण, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी एवं न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने सुनवाई की। 

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इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने उच्च न्यायालय को निर्देश दिया कि वह इस मामले में पहले की टिप्पणियों या पारित आदेशों से प्रभावित हुए बिना पलानीस्वामी के खिलाफ शिकायत का फैसला करें।गौरतलब है कि सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) द्वारा रिपोर्ट पेश करने के बाद विपक्षी पार्टी डीएमके ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। 
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याचिका पर संज्ञान लेते हुए मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस एडी जगदीश ने अक्टूबर 2018 में जांच का आदेश दिया था। अदालत ने कहा था कि डीएमके सचिव आरएस भारती द्वारा दर्ज शिकायत पर डीवीएसी की रिपोर्ट और उसकी कार्रवाई से वह संतुष्ट नहीं है। इसके बाद अदालत ने सतर्कता एजेंसी को आदेश दिया था कि वह सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज एक महीने के अंदर सीबीआई को सौंप दे। अदालत ने सीबीआई तीन सप्ताह के अंदर अपनी प्राथमिक जांच पूरी करने का निर्देश दिया था। जिसके बाद पलानीस्वामी ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। 
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गौरतलब है कि डीएमके ने आरोप लगाया था कि सड़कों का ठेका देने में अनियमितता बरती गई है और भ्रष्टाचार हुआ है। उसने पलानीसामी पर 3,500 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को अपने रिश्तेदारों में बांटने के लिए सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है।

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