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Hindi News ›   India News ›   Supreme Court extended interim protection from arrest granted to former Mumbai Police Commissioner Param Bir Singh

सुप्रीम कोर्ट: परमबीर सिंह को फिर राहत, जांच पर 24 मार्च तक रोक

Wed, 09 Mar 2022 02:57 PM IST
प्रांजुल श्रीवास्तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव Updated Wed, 09 Mar 2022 02:57 PM IST
सार

सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह की अंतरिम राहत अवधि को बढ़ाते हुए 24 मार्च कर दिया है। अब मुंबई पुलिस द्वारा सिंह के खिलाफ की जा रही जांच में उन्हें 24 मार्च तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।

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Supreme Court extended interim protection from arrest granted to former Mumbai Police Commissioner Param Bir Singh
परमबीर सिंह - फोटो : पीटीआई (फाइल)

विस्तार

भ्रष्टाचार और वसूली मामले में घिरे मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सिंह की अंतरिम राहत अवधि को बढ़ाते हुए 24 मार्च कर दिया है। अब मुंबई पुलिस द्वारा सिंह के खिलाफ की जा रही जांच में उन्हें 24 मार्च तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को फिलहाल अपनी जांच रोकने का आदेश दिया है। 

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दरअसल, परमबीर सिंह की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सभी मामले सीबीआई को सौंपने की मांग की गई थी। सिंह की ओर से पेश हुए वकील ने कहा था कि, राज्य सरकार सिंह की जांच को विफल करने का प्रयास कर रही है। इसके बाद कोर्ट ने कहा था कि, वह इस पर विचार करेगा कि परमबीर सिंह के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस द्वारा दर्ज मामले सीबीआई को सौंपे जाएंगे या नहीं। हालांकि, इस मुद्दे पर फैसला होने तक वह अपनी सभी जांच को रोक दे। सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि यह सभी के हित में है कि सभी मामलों की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा की जाए।
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महाराष्ट्र पुलिस पर और महाराष्ट्र सरकार को सीबीआई पर भरोसा नहीं
इससे पूर्व पीठ ने मुंबई पुलिस को परमबीर सिंह के खिलाफ जांच जारी रखने, लेकिन उनके खिलाफ चार्जशीट पेश करने से रोक लगाई थी। सिंह के खिलाफ कदाचरण व भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किए गए हैं।  कोर्ट ने यह भी कहा कि यह व्यथित करने वाला है कि सिंह को पुलिस बल पर भरोसा नहीं है, जबकि वह उसके मुखिया रह चुके हैं। इसी तरह महाराष्ट्र सरकार को सीबीआई पर भरोसा नहीं है। 

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