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सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा चुनावों में 100 फीसदी वीवीपैट सत्यापन की मांग वाली याचिका की खारिज

Tue, 20 Apr 2021 02:56 AM IST
Kuldeep Singh अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: Kuldeep Singh Updated Tue, 20 Apr 2021 02:56 AM IST
सार

  • चुनाव आयोग ने पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम के साथ वीवीपैट का उपयोग करने का निर्णय लिया है

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Supreme Court dismisses plea seeking 100 percent VVPAT verification in Vidhan Sabha elections
supreme court - फोटो : पीटीआई

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को विधानसभा चुनावों के दौरान ईवीएम में 100 फीसदी वीवीपैट प्रणाली शुरू करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। यह याचिका टीएमसी नेता द्वारा दायर की गई थी।

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चीफ जस्टिस एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने याचिकाकर्ता गोपाल सेठ से कहा कि हम चुनाव प्रक्रिया के बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं करने जा रहे हैं। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, नागरिकों का अधिकार है। इस पर पीठ ने कहा कि हम आपकी इस बात से सहमत हैं लेकिन हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे।
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चुनाव आयोग ने पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम के साथ वीवीपैट का उपयोग करने का निर्णय लिया है। हालांकि यह निर्णय लिया गया है कि हर विधानसभा क्षेत्र के चुने गए पांच मतदान केंद्रों के वीवीपैट स्लिप का सत्यापन कंट्रोल यूनिट से प्राप्त परिणामों के साथ किया जाएगा। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेश के तहत किया जा रहा है।

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