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गोहत्या पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया महत्वपूर्ण निर्णय, जानिए क्या बोली पीठ

Fri, 27 Jan 2017 04:54 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Fri, 27 Jan 2017 04:54 PM IST
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Supreme court dismissed PIL on cow slaughtering

देशभर में सभी राज्यों में गोहत्या पर बैन लगाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि वह पहले ही एक से दूसरे राज्य में गायों के अवैध रूप से लाने ले जाने पर आदेश जारी कर चुका है इसलिए नए आदेशों की कोई जरूरत नहीं है।

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शुक्रवार को इस संबंध में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक राज्य में अगर गो हत्या पर प्रतिबंध है और दूसरे में नहीं तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हम राज्यों के कानूनों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते।
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इसके साथ ही कोर्ट ने देशभर के राज्यों में गो हत्या पर प्रतिबंध की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने याचिका दायर करने वाले विनीत सहाय को बताया कि वह पहले ही राज्यों में गायों के अवैध रूप से लाने ले जाने पर आदेश जारी कर चुका है इसलिए किसी नए आदेश को जारी करने की की जरूरत नहीं है।
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