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आतंकी तो सेटेलाइट फोन का इस्तेमाल करते हैं, फिर आधार की अनिवार्यता क्यों : सुप्रीम कोर्ट
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Updated Thu, 05 Apr 2018 09:32 PM IST
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supreme court
आधार से बैंक धोखाधड़ी को रोके जाने के केंद्र सरकार के तर्क को पांच सदस्यीय संविधानिक पीठ ने बृहस्पतिवार को खारिज कर दिया। पीठ ने कहा कि आधार हर मर्ज की दवा नहीं हो सकती है, खासकर बैंक धोखाधड़ी को रोकने में।
क्योंकि बैंक को पता होता है कि उसने किसे लोन दिया है। धोखाधड़ी बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से ही संभव है। पीठ ने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं में तो आधार अहम भूमिका निभा सकता है लेकिन बैंक धोखाधड़ी को रोकने में इसकी कोई भूमिका नजर नहीं आती।
साथ ही पीठ ने कहा कि सरकार आधार को समाज में असमानता को दूर करने का जरिया बता रही है लेकिन हकीकत यह है कि असमानता बढ़ रही है।
सिम कार्ड तक आतंकियों की आसान पहुंच को रोकने के लिए आधार को अनिवार्य बनाने की दलील पर पीठ ने कहा कि आतंकी तो सेटेलाइट फोन का इस्तेमाल करते हैं, फिर इसकी अनिवार्यता क्यों।
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क्योंकि बैंक को पता होता है कि उसने किसे लोन दिया है। धोखाधड़ी बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से ही संभव है। पीठ ने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं में तो आधार अहम भूमिका निभा सकता है लेकिन बैंक धोखाधड़ी को रोकने में इसकी कोई भूमिका नजर नहीं आती।
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साथ ही पीठ ने कहा कि सरकार आधार को समाज में असमानता को दूर करने का जरिया बता रही है लेकिन हकीकत यह है कि असमानता बढ़ रही है।
सिम कार्ड तक आतंकियों की आसान पहुंच को रोकने के लिए आधार को अनिवार्य बनाने की दलील पर पीठ ने कहा कि आतंकी तो सेटेलाइट फोन का इस्तेमाल करते हैं, फिर इसकी अनिवार्यता क्यों।
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