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दाऊद इब्राहिम की संपत्ति होगी जब्त, सुप्रीम कोर्ट ने दिए आदेश

Fri, 20 Apr 2018 12:39 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Fri, 20 Apr 2018 12:39 PM IST
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Supreme Court directed Central Government to seize underworld don Dawood properties
दाऊद इब्राहिम

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की संपत्ति को जब्त कर ले। यह फैसला कोर्ट ने डॉन की बहन हसीना पारकर और मां अमीना बी द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि दाऊद की करोड़ों की संपत्ति को जब्त की जाए। यह फैसला जस्टिस आरके अग्रवाल के नेतृत्व वाली पीठ ने दिया है। दाऊद के परिवार ने संपत्ति जब्त करने के खिलाफ शीर्ष न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

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बता दें कि मुंबई के नागपाडा में दाऊद की करोड़ों रुपयों की संपत्ति है। इतना ही नहीं दो संपत्ति अमीना के और पांच हसीना के नाम पर हैं। एजेंसियों का दावा है कि दाऊद ने यह संपत्ति गैरकानूनी तरीके से हासिल की थीं। डॉन की बहन और मां ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि डॉन की बहन और मां की अब मौत हो चुकी है।
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मां और बहन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि उनको एक मौका दिया जाए ताकि वो जब्ती नोटिस को चुनौती दे सकें। उनकी दलील थी कि वो नोटिस पर अपील नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें सही तरीके से नोटिस नहीं दिया गया था। 
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दरअसल साल 1988 में सरकार ने विशेष कानून के तहत उन संपत्तियों को जब्त करने की इजाजत दी थी जिनका ताल्लुक स्मगलर, विदेशी विनिमय भ्रष्टाचार से संबंधित लोगों और उनके रिश्तेदारों से था। इसके बाद सरकार ने 1993 बम धमाकों के आरोपी की संपत्तियों को जब्त कर लिया था जिसके खिलाफ उसकी बहन और मां ने जुलाई 1998 में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

 

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