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Supreme Court: पूर्व विधायक रामबीर शौकीन की बढ़ीं मुश्किलें, अंतरिम जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

Mon, 14 Feb 2022 08:46 PM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: गौरव पाण्डेय Updated Mon, 14 Feb 2022 08:46 PM IST
सार

दिल्ली के पूर्व विधायक रामबीर शौकीन को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को झटका दिया और उनकी अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

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Supreme Court declines to grant any interim relief to former MLA Rambeer Shokeen news in Hindi
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के पूर्व निर्दलीय विधायक रामबीर शौकीन को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। पूर्व विधायक साल 2018 में उत्तर प्रदेश पुलिस की हिरासत से भाग गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने जेल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि रामबीर शौकीन को चिकित्सकीय जांच के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एम्स) ले जाएं।

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अदालत ने उनके पिछले आचरण का संज्ञान लेते हुए कहा कि उनके पूर्व के आचरण ने गंभीर शंकाएं पैदा की हैं। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने भी शौकीन को अंतरिम जमानत दिए जाने का विरोध किया। पूर्व विधायक शौकीन ने इलाज के लिए जमानत की मांग की थी। 
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यूपी पुलिस ने 2018 में अपनी हिरासत में रखा था। तह वह दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल से फरार हो गए थे। दिसंबर 2020 में उन्हें फिर गिरप्तार कर लिया गया था। 

शीर्ष अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज की और उन्हें एम्स अस्पताल ले जाने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर संबंधित चिकित्सक को जरूरी लगता है तो याचिकाकर्ता की स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए सर्जरी की जा सकती है। शौकीन को महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत एक मामले में आरोपी बनाया चुका है।
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साल 2016 में दिल्ली पुलिस ने शौकीन, नीरज बवाना और अन्य के खिलाफ मकोका के तहत आरोपपत्र दाखिल किया था। इसमें उन पर एक क्राइम सिंडिकेट चलाने का और नियमित तौर पर जघन्य अपराधों में संलिप्त रहने का आरोप लगाया गया था। उल्लेखनीय है कि रामबीर शौकीन साल 2013 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली में मुंडका इलाके से विधायक बने थे।

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