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आधार की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आज

Fri, 15 Dec 2017 06:08 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो / नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो / नई दिल्ली Updated Fri, 15 Dec 2017 06:08 AM IST
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Supreme Court decides today on Essentiality of Aadhaar 
सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न सरकारी योजनाओं से आधार को जोड़ने की अनिवार्यता पर अपना अंतरिम फैसला सुरक्षित रख लिया है। सरकार के इस निर्णय पर रोक लगाने के लिए कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी। शीर्ष अदालत अब यह फैसला शुक्रवार को सुनाएगी। हालांकि सरकार ने आधार को लिंक कराने की समय सीमा को बढ़ा कर 31 मार्च कर दिया है।
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मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि आधार योजना को चुनौती वाली याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई अगले साल 17 जनवरी से शुरू होगी। केंद्र सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने पीठ को बताया कि सरकार ने विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ लेने के लिए आधार को जोड़ने की अनिवार्यता की समय सीमा को अगले साल 31 मार्च तक बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि हालांकि नए बैंक खाते खुलवाने के लिए आधार की अनिवार्यता बरकरार रहेगी। 
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मोबाइल सिम कार्ड को 6 फरवरी तक आधार से लिंक कराना होगा

सरकार ने बुधवार को एक अधिसूचना जारी कर वित्तीय लेनदेन के लिए खाते को आधार और पैन नंबर से लिंक करवाने की समय सीमा बढ़ा कर 31 मार्च कर दी थी। हालांकि मोबाइल सिम कार्ड को आधार से जोड़ने की समय सीमा 6 फरवरी, 2018 को बढ़ाने के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 6 फरवरी की समय सीमा सुप्रीम कोर्ट के कहने पर तय की गई है।
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