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Supreme Court: यूपी में ओवैसी पर फायरिंग करने वाले आरोपियों की जमानत हुई रद्द, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
Fri, 11 Nov 2022 01:57 PM IST
संजीव कुमार झा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: संजीव कुमार झा
Updated Fri, 11 Nov 2022 01:57 PM IST
सार
सुप्रीम कोर्ट ने एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर गोली चलाने के दो आरोपियों को मिली जमानत को रद्द कर दिया है।
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एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2022 में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के वाहन पर गोली चलाने वाले आरोपी को जमानत देने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को आज से एक हफ्ते के अंदर जेल अथॉरिटी के सामने खुद को सरेंडर करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से सबूतों को ध्यान में रखते हुए आरोपी की जमानत याचिका पर नए सिरे से फैसला करने के लिए कहा है। शीर्ष अदालत ने इसके लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट को चार हफ्ते का वक्त दिया है।
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क्या था मामला
बता दें कि इस साल फरवरी के महीने में ओवैसी की कार पर उत्तरप्रदेश के हापुड़ में हमला किया गया था। यह हमला तब हुआ जब तीन फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव संबंधी कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद दिल्ली लौट रहे थे। इस घटना में कथित संलिप्तता के आरोप में तीन लोगों शर्मा, गुर्जर और आलिम को गिरफ्तार किया गया था। शीर्ष अदालत ने सितंबर में तीसरे आरोपी आलिम को दी गई जमानत की चुनौती को खारिज कर दिया था।
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ओवैसी ने दी थी जमानत को चुनौती
शीर्ष अदालत के समक्ष अपनी याचिका में, ओवैसी ने आरोपियों को दी गई जमानत को चुनौती देते हुए कहा कि यह पूर्वाग्रह और घृणा से संबंधित अपराधों की अनुपातहीन मात्रा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसके कारण हत्या के प्रयास की घटना हुई और लक्ष्य एक ज्ञात सांसद था।
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